Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिली लेकिन रिहाई नहीं
Report By – Uttar Pradesh Bureau
Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की बैंच मामले की सुनवाई करेगी। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस तीन जज नियुक्त करेंगे।
ED की दलीलों को नकारते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा- अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। हम जानते हैं कि वह एक निर्वाचित नेता हैं।
केजरीवाल को मिली जमानत
ED के मामले में केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वो तिहाड़ से बाहर नहीं आ पायेंगे क्योंकि इसी मामले की जाँच CBI भी कर रही है और उसने केजरीवाल को गिरफ़्तार किया था। ऐसे में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से CBI वाले केस में दोबारा ज़मानत हासिल करनी होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, ‘सत्यमेव जयते.’ सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच क्या करेगी?
सुप्रीम कोर्ट की आज दो जजों की बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका को बड़ी जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। इस बड़ी जजों की बेंच को तीन जज लीड करेंगे। बड़ी बेंच के तीनों जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ करेंगे। यह सुनवाई किस तारीख को होगी, यह भी सीजेआई ही तय करेंगे। हालांकि वो तीन जज कौन होंगे इसपर दो से तीन दिन में क्लियर पिक्चर आ जाएगी।